नाबालिक पीडिता के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

खरगोन।


माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बड़वाह द्वारा अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 22 नवम्बर 2015 को शाम के करीब 6:30 बजे पीडिता जब तालाब से शौच करके वापस  घर आ रही थी तभी आरोपी विजय ने पीडिता को अकेला पाकर बुरी नियत से हाथ पकड लिया और बोला कि मैं तेरे साथ गलत काम करूंगा तभी वह चिल्लाई जिसकी आवाज सुनकर पीडिता की काकी वहां आ गई जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त‍ घटना की रिपोर्ट पीडिता ने पुलिस थाना सनावद पर दर्ज कराई। पुलिस थाना सनावद ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय बड़वाह में प्रस्तुत किया। माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्‍सो) बड़वाह द्वारा आरोपी विजय को पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी बड़वाह विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे  द्वारा की गई।





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