इंदौर।
जिला अभियोजन अधिकारी मो0 अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 19/03/2021 को श्री शाहाबुद्दीन हाशमी माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना ऐरोडम के अपराध क्रमांक 369/2012 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 1244/2012 धारा 302/34 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण नरेश पिता शंकर लाल मोरे उम्र 36 वर्ष एवं सरस्वती पिता शंकरलाल मोरे आयु 30 वर्ष दोनो निवासी जनता बाजार न्यू गाँधी नगर इंदौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड दी दिया गया एवं,अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गोकुल सिंह सिसौदिया द्वारा की गई जिन के द्वारा मामले में सभी अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य अंकित करवाये जाकर एवं नवीन न्यायदृष्टांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये एवं अभियुक्त को कठोर से कठोर दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया था, उभयपक्षो की तर्क एवं बहस उपरान्त न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि आरोपी नरेश की शादी भोपाल निवासी पीडिता के साथ दिनांक 03/02/2012 इंदौर के बीजासन मंदिर में हुई थी शादी के तुरन्त बाद आरोपी एवं उसकी बहन सरस्वती द्वारा एक लाख रूपये दहज की मांग कर झगडाकर शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताडित किया जाने लगा था, दिनांक 13/06/2012 पीडिता को जली हुई अवस्था में एम वाय एच में भर्ती किया गया था जहॉ पीडिता द्वारा कार्यपालिक दण्डाधिकारी को दिये गये मराणासन कथन में पति नरेश द्वारा उसके उपर घासलेट डालना तथा नन्द सरस्वती द्वारा माचिस से आग लगाकर जान से मारने का प्रयास करना बताया था उक्त मराणासन कथन के आधार पर थाना ऐरोड्रम में अपराध क्रमांक 369/12 धारा 307, 498-ए/34 भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था दिनांक 21/06/2012 को इलाज के दौरान पीडिता की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में 302/304-बी भादवि इजाफा कर वाद सम्पूर्ण विवेचना कर आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर से आज दिनांक को न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।